रेनबो न्यूज़ इंडिया*30 जून 2022
नैनीताल: नैनीताल की एक अदालत ने शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं स्टाफ के दो अन्य सदस्यों को एक छात्र की मौत के मामले में बुधवार को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया ।
नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह ने अपने फैसले में 2014 में छात्र शान प्रजा पति की हुई मौत के लिए स्कूल को जिम्मेदार ठहराया ।
अपने आदेश में अदालत ने स्कूल के प्रधानाचार्य, मुख्य वार्डन और स्कूल नर्स के व्यवहार को लापरवाही भरा माना जिससे प्रजापति की मौत हो गयी ।
हालांकि, अदालत ने दोषियों को एक माह की अंतरिम जमानत भी दे दी जिस अवधि में वे सत्र अदालत में अपील कर सकते हैं ।
मामले के अनुसार आठ साल पहले प्रजा पति ने बीमार होने की शिकायत की थी और दो दिन के भीतर उसकी मौत हो गयी थी ।
इस संबंध में प्रजापति की मां ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्कूल अधिकारियों की लापरवाही से उसके पुत्र की मौत हुई है । प्राथमिकी में कहा गया था कि उनके पुत्र को बीमारी के दौरान दो दिन तक स्कूल में ही रखा गया, बाद में उसे हल्द्वानी के बॉम्बे हास्पिटल ले जाया गया । वहां से उसे दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया ।
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