उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भूमि अतिक्रमण मामले में पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भूमि अतिक्रमण मामले में पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

रेनबो न्यूज़ * 6 नवम्बर  2022

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी संभाग में आरक्षित वन भूमि पर कथित तौर पर अतिक्रमण करने और दो दर्जन से अधिक वृक्ष काटे जाने के मामले में राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

हालांकि, शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ न्यायाधीश संजय मिश्रा ने सिद्धू को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

सिद्धू 30 सितंबर 2013 से 30 अप्रैल 2016 तक उत्तराखंड के डीजीपी पद पर कार्यरत थे। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिला कर यह कहते हुए अपने खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो मामले नहीं दर्ज किए जा सकते।

सिद्धू के मुताबिक, 2013 में भी इसी आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो फिलहाल अदालत के विचाराधीन है।उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है।

सिद्धू पर मसूरी वन संभाग के राजपुर के बीरगीरवाली क्षेत्र में 1.5 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने और 25 वृक्ष काटने का आरोप है।


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