रेनबो न्यूज़ 28/1/23
प्रदेश में गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरूद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने सभी जनपद प्रभारियों को गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।
Related posts:
- अवैध नशे की तस्करी गैंग के चार लोग गिरफ़्तार, पुलिसकर्मी अहमद और रईसराजा गैंग के मददगार भी गिरफ़्तार
- स्मार्ट पुलिसिंग एप से आम जन को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं – अशोक कुमार
- सफलता: उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा 2 अन्य राज्यों से 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार
- अपराधियों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक महीने में अनेकों गिरफ़्तारियाँ
- अंकिता हत्याकांड: पुलिस ने पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया
- गैंगस्टर अधिनियम के आरोपियों की अवैध संपत्ति कुर्क करेगी उत्तराखंड पुलिस