रेनबो न्यूज़* 27/2/23
उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र से एक महिला ने इंस्टाग्राम में एक अश्लील वीडियो अपलोड किया था, जिसमें एक महिला ने किशोर के साथ पोर्न वीडियो बनाकर अपलोड किया है, जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट में महिला चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आरोपित पाई गई है।
कोतवाली प्रभारी हरेंद्र चौधरी का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड पोर्न भारतीय कानून के तहत सोशल मीडिया (Media) या वेबसाइट के कंटेंट को अपने लैपटॉप में सेव करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यह भी आईटी कानून 2008 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। सामान्य पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है लेकिन पॉर्नोग्राफी को शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। पोर्न फिल्में बनाना, अश्लील कंटेंट को शेयर करना और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना यह स आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत आता है. कानून के तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।