सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की संयुक्त पहल पर राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों का आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपए तक का तत्काल कैशलेस उपचार किया जाएगा। उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि योजना के तहत सड़क दुर्घटना के मरीज को स्थिर करने के लिए अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति का डेढ़ लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सड़क हादसों की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील राज्य है। यह व्यवस्था घायलों के लिए काफी मददगार साबित होगी। वहीं, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत घायल व्यक्ति की अस्पताल में ई-डीएआर यानी डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट जनरेट होगी और उसी आईडी से उपचार शुरू किया जाएगा।
इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान या किसी अन्य योजना का कार्ड होना भी अनिवार्य नहीं है।