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सुप्रीम कोर्ट: अधीनस्थ अधिकारी के कृत्य का जिम्मेदार उच्च अधिकारी नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई अधीनस्थ अधिकारी अदालत की तरफ से पारित आदेश की अवज्ञा करता है तो उसकी

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