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देहरादून: फ्लैट न देने पर बिल्डर पर 8 लाख का ब्याज ठोका

देहरादून: फ्लैट न देने पर बिल्डर पर 8 लाख का ब्याज ठोका

देहरादून: बुक कराने के बाद फ्लैट नही देने पर रेरा ने बिल्डर फ्लैट के लिए जमा कराई गई रकम 46.96 लाख पर 8.69 लाख ब्याज के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

एबीएल प्रोजेक्ट्स की सहस्रधारा रोड स्थित पनास हाइट्स में अनिल कुमार पांडे ने 014 में 46.96 लाख की लागत का फ्लैट बुक किया। अगस्त 01 में वह चल बसे। उन्हें फ्लैट पर मार्च 018 तक कब्जा देना था। अब फ्लैट को लेकर उनकी पत्नी लीला पांडे व बच्चे भटक रहे हैं।

उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के सदस्य नरेश सी मठपाल ने प्रकरण की सुनवाई में पाया कि फ्लैट की अंतिम किश्त 16 अगस्त 017 को अदा की जा चुकी थी। अनुबंध के मुताबिक फ्लैट पर मार्च 018 तक कब्जा दे दिया जाना चाहिए था। जब फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया तो अनिल कुमार पांडे के उत्तराधिकारियों ने मूल धनराशि पर ब्याज अदा करने और शीघ्र फ्लैट पर कब्जा दिलाने की शिकायत दर्ज कराई। रेरा ने आदेश दिया कि जमा कराई गई 46.96 लाख पर तीन वर्ष से अधिक की अवधि पर 10.75 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा किया जाए।

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