उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के लगभग 3600 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जनपदवार विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें ऐसे डीएलएड व डीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने में छूट प्रदान की गई है, जिन्होंने पूर्व में जारी विज्ञप्ति के लिए आवेदन किया था। ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्व में किए गए आवेदन के आधार पर नई भर्ती के लिए अहम माना जाएगा और उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में सभी संसाधन मुहैया करवाने के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच निर्वाचन आयोग से बेसिक शिक्षकों के लम्बे समय से रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर आयोग ने अपनी स्वीकृत प्रदान कर दी है।
डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के लगभग 3600 पद रिक्त पड़े हैं, जिन पर जनपदवार शीघ्र भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती की जाएगी ताकि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में बेसिक शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप की जाएगी। नए प्रावधानों के तहत डीएलएड व डीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी ही बेसिक शिक्षक पद के लिए अहम होंगे।