आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले में FSSAI की बड़ी कार्रवाई, कंपनी का लाइसेंस रद्द किया

आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले में FSSAI की बड़ी कार्रवाई, कंपनी का लाइसेंस रद्द किया

मुंबई:  आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले में FSSAI ने बड़ी कार्रवाई की। FSSAI पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय ने पुणे में एक आइसक्रीम निर्माता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बता दें कि इससे पहले मलाड पश्चिम के एक 26 वर्षीय डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उसे बिते बुधवार को एक आइसक्रीम कोन में एक मानव उंगली मिली थी। FSSAI ने कहा, “एफएसएसएआई के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय की एक टीम ने आइसक्रीम निर्माता के परिसर का निरीक्षण किया है और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।”

हालांकि, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी लंबित है। FSSAI ने आगे कहा कि आइसक्रीम की डिलीवरी करने वाली आइसक्रीम निर्माता इंदापुर, पुणे में स्थित है और उसके पास केंद्रीय लाइसेंस भी है। FSSAI ने कहा, “निर्माता इंदापुर, पुणे में स्थित है और उसके पास केंद्रीय लाइसेंस है।” आगे की जांच के लिए एफएसएसएआई टीम ने विक्रेता के परिसर से नमूने एकत्र किए हैं। खाद्य सुरक्षा निकाय ने कहा, “राज्य एफडीए ने मुंबई में विक्रेता के परिसर का भी निरीक्षण किया है और बैच के नमूने लिए गए हैं।” 

शिकायतकर्ता ब्रांडेड फेरो के अनुसार, उसकी बहन उससे मिलने आई और उसने किराना ऐप के माध्यम से युमनो से तीन आइसक्रीम का ऑर्डर दिया, जो रात 10:10 बजे आ गई। अपनी पुलिस शिकायत में उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने कोन से बाइट ली तो उन्हें अपने मुंह में कुछ असामान्य महसूस हुआ और जब उन्होंने ठीक से जांच की तो उन्हें उंगली जैसा मांस दिखाई दिया। बाद में उन्होंने तस्वीर खींची और कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर दी।

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