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उत्तराखंड पुलिस के बाद एफडीए ने थूक जिहाद पर जारी की SOP

उत्तराखंड पुलिस के बाद एफडीए ने थूक जिहाद पर जारी की SOP

उत्तराखंड में थूक से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत खाद्य कारोबारकर्ताओं को साफ-सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करने और उल्लंघन पर 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  1. फोटो पहचान पत्र और CCTV: होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा और सभी प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरे लगाना भी जरूरी होगा।
  2. मीट का स्पष्ट प्रकटीकरण: सभी मीट विक्रेता और रेस्टोरेंट संचालक यह स्पष्ट करेंगे कि उनका मीट हलाल है या झटका।
  3. सफाई और स्वच्छता: भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स, और हेड गियर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अस्वच्छ आदतों जैसे थूकना, बालों में हाथ फेरना आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  4. संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध: संक्रमित लोगों को खाद्य निर्माण, संग्रहण या वितरण कार्यों में नियुक्त नहीं किया जाएगा, और सभी कर्मचारियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र रखे जाने आवश्यक हैं।
  5. अनुज्ञप्ति का पालन: खाद्य कारोबारकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी और उसकी शर्तों का पालन करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड सरकार ने इन नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है ताकि राज्य में खाद्य स्वच्छता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो

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