मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रमुख निर्णयों में मलिन बस्तियों को अस्थाई राहत देने के लिए 2018 में जारी अध्यादेश का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा, ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स का पानी इस्तेमाल करने पर शुल्क लगाने का निर्णय हुआ है।
मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने पहाड़ी जिलों में भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए आईटीबीपी को मांस की आपूर्ति का प्रावधान किया, जिससे 200 करोड़ रुपये के व्यापार की उम्मीद है। पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपये का फंड भी जारी किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली में संशोधन।
अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण हेतु सिविल न्यायालय विकास नगर की भूमि 30 साल के लीज पर देने का निर्णय।
उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई के अवसर प्रदान करने का निर्णय।
मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ाया गया।
वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को उत्तराखंड परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा।
उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन।
अधीनस्थ लेखा परीक्षा सम्मिलियन नियमावली को किया गया संशोधित।
GPF में अब पैसा केवल 5 लाख ही जमा करा सकेंगे कर्मचारी।
शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया।