हल्द्वानी: उत्तराखंड परिवहन निगम के कुमाऊं मंडल की मंडलीय प्रबंधक (संचालन), पूजा जोशी को निगम मुख्यालय देहरादून से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय हल्द्वानी डिपो की एक बस दुर्घटना के बाद उनकी लापरवाही और कर्तव्य पालन में गंभीर चूक के आरोपों के कारण लिया गया है।
क्या हैं आरोप?
- दुर्घटना स्थल पर अनुपस्थिति: पिथौरागढ़-हल्द्वानी मार्ग पर भीमताल के पास हल्द्वानी डिपो की बस (UK-07 PA-2822) के खाई में गिरने की दुर्घटना के बाद श्रीमती जोशी घटना स्थल पर समय पर नहीं पहुंचीं।
- फोन न रिसीव करना: दुर्घटना के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा किए गए फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया।
- कर्तव्यों में लापरवाही: अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन न करते हुए सेवा विनियमावली 2009 के विपरीत आचरण किया।
निलंबन अवधि में लाभ
श्रीमती जोशी को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, जो अर्द्ध वेतन के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी नियमों के तहत तभी देय होंगे, जब वे प्रमाणित करेंगी कि वे किसी अन्य सेवा, व्यवसाय या आधार में संलग्न नहीं हैं।
आगे की कार्यवाही
श्रीमती पूजा जोशी को आरोप पत्र भी सौंपा गया है, और उनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच प्रस्तावित की गई है। इस मामले पर परिवहन निगम के प्रबंधन निदेशक श्री नरेन्द्र कुमार जोशी ने आदेश जारी किया है।
इस निर्णय की जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों को दे दी गई है। श्रीमती पूजा जोशी का निलंबन आदेश निगम मुख्यालय देहरादून से जारी किया गया है।
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