नई दिल्ली: आयकर की धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं के लिए आयकर छूट पाने का अवसर 15 जनवरी को समाप्त हो रहा है। जिन करदाताओं ने अब तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित या विलंबित (बिलेटेड) आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, वे इस तिथि तक इसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जुर्माना भरने की आवश्यकता होगी।
हाईकोर्ट के आदेश से बढ़ी थी समय सीमा
पहले विलंबित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया। कोर्ट ने धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को राहत देते हुए समयसीमा बढ़ाई थी।
कौन कर सकते हैं छूट का दावा?
धारा-87ए के तहत उन करदाताओं को कर छूट मिलती है:
नई कर व्यवस्था: जिनकी कुल कर योग्य आय 7 लाख रुपये तक है, उन्हें 25,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
पुरानी कर व्यवस्था: जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 12,500 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
तकनीकी खामी के कारण आई थी दिक्कतें
विशेषज्ञों के अनुसार, पांच जुलाई 2024 के बाद विभाग के आईटीआर सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण कई करदाता छूट का दावा दाखिल नहीं कर सके। इससे संबंधित कई करदाताओं को विभाग की ओर से कर मांग नोटिस भी भेजे गए थे।
जुर्माने का प्रावधान
जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये का विलंब शुल्क भरना होगा।
5 लाख रुपये से कम आय वालों को 1,000 रुपये शुल्क देना होगा।
तीन दिन का अवसर बाकी
जिन करदाताओं ने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, उनके पास केवल 15 जनवरी तक का समय है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए शीघ्र ही अपनी ITR दाखिल करें।