रेनबो न्यूज़ इंडिया * 3 नवंबर 2021
महाराष्ट्र: आयकर (IT) विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 के निषेध के तहत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार (Ajit Pawar) के परिवार से जुड़ी संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टैक्स अथॉरिटी ने अस्थायी रूप से महाराष्ट्र में जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना (Jarandeshwar SSK), गोवा में एक रिसॉर्ट, दिल्ली में एक पॉश इलाके में एक फ्लैट और दक्षिण मुंबई में निर्मल टॉवर में एक दफ्तर को अटैच किया है।
टैक्स एजेंसी ने 7 अक्टूबर को एक फर्म की तलाशी ली थी, जहां पवार के बेटे पार्थ डायरेक्टर हैं। पवार की बहनों के मालिकानी हक वाली कुछ फर्म्स; पवार से जुड़ी दो रियल एस्टेट फर्म और राज्य भर में चार चीनी मिलों के डायरेक्टर्स के परिसर कथित तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से पवार परिवार से जुड़े हुए हैं।
इसके बाद, 15 अक्टूबर को, IT डिपार्टमेंट ने कहा कि उसने अजीत पवार के परिवार से जुड़े मुंबई में दो रियल एस्टेट ग्रुप्स के परिसरों की तलाशी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता लगाया है।आयकर विभाग ने कहा कि दो रियल एस्टेट कंपनियों ने “महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली परिवार की भागीदारी” के साथ “संदिग्ध” लेनदेन के जरिए कई कंपनियों में बेहिसाब पैसा ट्रांसफर किया।
I-T विभाग ने कथित तौर पर इन बिजनेस ग्रुप्स की तरफ से कंपनियों के एक वेब के साथ लेनदेन की पहचान की, जो “संदिग्ध” लगते हैं। इसने कहा कि कंपनियों ने ग्रुप में “फर्जी शेयर प्रीमियम की शुरूआत, संदिग्ध असुरक्षित लोन, कुछ सर्विस के लिए अप्रमाणित एडवांस की रिसिप्ट” जैसे विभिन्न संदिग्ध तरीकों के जरिए ग्रुप में बेहिसाब धन की शुरुआत की।
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस भी भेजा है। एक मराठी न्यूज चैनल के मुताबिक अजीत पवार की करोड़ों की संपत्ति पर आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।
दरअसल BJP नेता किरीट सोमैया की तरफ से राज्य के उपमुख्यमंत्री समेत पवार परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने के अगले दिन आयकर विभाग ने अजीत पवार को नोटिस भेजा है। आयकर विभाग की ओर से भेजा गया नोटिस ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
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