चमोली जिपं अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासक का चार्ज देने के आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार से सोमवार तक रिपोर्ट मांगी

चमोली जिपं अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासक का चार्ज देने के आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार से सोमवार तक रिपोर्ट मांगी

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार को सोमवार तक अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रदेश में जिला पंचायतों के चुनाव प्रस्तावित हैं और सरकार ने सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया, लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया। सरकार ने उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे को आधार बताया था।

खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद रजनी भंडारी को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया और सरकार से सोमवार तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। गौरतलब है कि 25 जनवरी 2023 को सरकार ने उन्हें दायित्व निर्वहन में लापरवाही का आरोप लगाकर पद से हटा दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था, जो अब भी प्रभावी है।

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