उत्तराखंड: 234 बॉन्डधारी डॉक्टर बर्खास्त, फीस की होगी वसूली

उत्तराखंड: 234 बॉन्डधारी डॉक्टर बर्खास्त, फीस की होगी वसूली

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 234 बॉन्डधारी डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला लिया है। ये डॉक्टर राज्य सरकार की सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए लंबे समय से बिना सूचना के तैनाती स्थल से गैरहाजिर हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन डॉक्टरों से राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अनुबंध के तहत ली गई कम फीस की भी वसूली की जाएगी। साथ ही जिन जिलों में ये डॉक्टर तैनात थे, वहां के सीएमओ और अस्पताल प्रभारी अधिकारियों से भी जवाब-तलबी होगी कि समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

राजकीय सेवा के बदले की थी एमबीबीएस की पढ़ाई

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से 56, हल्द्वानी से 95 और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से 83 डॉक्टरों ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। प्रवेश के समय उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 5 साल सेवाएं देने का अनुबंध किया था। यह अनुबंध बॉन्ड के रूप में होता है, जिसकी शर्तें स्पष्ट हैं कि यदि सेवा नहीं देंगे तो तय धनराशि जमा कर एनओसी लेनी होगी

अब होगी बर्खास्तगी और रिकवरी

  • 234 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के आदेश जारी
  • चिकित्सा शिक्षा निदेशालय करेगा बॉन्ड शर्तों के अनुसार शुल्क वसूली
  • स्वास्थ्य महानिदेशक को दी गई जिम्मेदारी
  • जिलों के अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण

माना जा रहा है कि सरकार की यह सख्ती अनुशासनहीनता पर लगाम कसने और स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे राज्य में चिकित्सा सेवा के प्रति डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी तय होगी।