देवप्रयाग: ओंकारानंद सरस्वती राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल) में आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को प्रभारी प्राचार्य डॉ. अर्चना धपवाल की अध्यक्षता में “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आर.टी.आई. वीक के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का संचालन डॉ. लीना पुंडीर द्वारा किया गया। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉ. ओम प्रकाश ने छात्र-छात्राओं को सूचना का अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि और उद्देश्य से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त हथियार के रूप में लागू किया गया था। इसके तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकता है।
डॉ. ओम प्रकाश ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा सरकारी तंत्र को उत्तरदायी बनाना है। उन्होंने अधिनियम के छः अध्यायों, 31 धाराओं और दो अनुसूचियों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आर.टी.आई. के तहत आवेदन प्रक्रिया, निस्तारण की अवधि, शुल्क संरचना, लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारियां और अपील प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मील का पत्थर साबित हुआ है।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।