उत्तराखंड हाईकोर्ट: 1352 सहायक अध्यापक (LT) पदों पर लगी रोक हटाई, चयन प्रक्रिया जारी रखने के आदेश..

उत्तराखंड हाईकोर्ट: 1352 सहायक अध्यापक (LT) पदों पर लगी रोक हटाई, चयन प्रक्रिया जारी रखने के आदेश..

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक (एलटी) के 1352 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं के लिए एक-एक पद रिक्त रखा जाए, जबकि बाकी चयन प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान सुषमा रानी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह याचिका दायर की थी कि चयन प्रक्रिया में उनके ओबीसी प्रमाणपत्रों को मान्य नहीं किया गया, जिससे उन्हें नियुक्ति से वंचित किया गया।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि फिलहाल याचिकाकर्ताओं के लिए एक-एक पद रिक्त रखा जाए, ताकि उनके दावे पर अंतिम निर्णय आने तक उन्हें न्याय का अवसर मिल सके। साथ ही, आयोग को शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी गई है।

इस आदेश के बाद 1352 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है।