श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर, श्रीनगर में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती ने चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही परिसर में छात्र राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।
छात्रसंघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष और छह कार्यकारिणी सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रतिनिधि (यूआर) का चुनाव कराया जाएगा।
2 और 3 सितंबर को नामांकन
जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 2 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसी दिन शाम 5 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। नामांकन वापसी भी 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी।
11 सितंबर को मतदान, उसी दिन आएगा परिणाम
छात्रसंघ चुनाव के लिए 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 12 सितंबर को सुबह 10 बजे एसीएल हॉल में आयोजित किया जाएगा।
प्रत्याशियों के लिए तय किए गए नियम
अधिसूचना के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक का बिड़ला परिसर का नियमित/संस्थागत छात्र होना जरूरी है। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 100 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है।
स्नातक स्तर के प्रत्याशी की आयु 1 जुलाई 2026 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि के आधार पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट का प्रावधान है।
विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा दंडित छात्र-छात्रा छात्रसंघ के किसी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रत्याशियों के लिए अपनी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य रखी गई है।
5 हजार रुपये से ज्यादा खर्च किया तो चुनाव निरस्त
चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को अधिकतम 5,000 रुपये तक खर्च करने की अनुमति होगी। इससे अधिक खर्च पाए जाने पर प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च का प्रमाणित लेखा-जोखा मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र हित में जारी संशोधनों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मतदान के दिन परिसर में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर नामांकन या निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सकता है।
बराबर वोट आए तो लॉटरी से होगा फैसला
यदि किसी पद पर दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं, तो विजेता का फैसला लॉटरी (ड्रा) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बिड़ला परिसर में छात्रसंघ चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। संभावित प्रत्याशियों और छात्र संगठनों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं।