रेनबो न्यूज़ इंडिया* 30 जुलाई 2022
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एडीएमए) को गंगोत्री हिमनद के पास बनी कृत्रिम झील का मई से सितंबर के बीच वार्षिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को दिल्ली निवासी अजय गौतम की ओर से दायर एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।
याचिका में दावा किया गया था कि कृत्रिम झील के गौमुख में गंगा के उद्गम पर स्थित होने के कारण यह भविष्य में खतरा बन सकती है और 2013 की केदारनाथ आपदा जैसी त्रासदी को जन्म दे सकती है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।
आदेश में कहा गया है कि सर्वेक्षण वार्षिक रूप से मई से सितंबर के बीच किया जाना चाहिए, जब बर्फ पिघल जाती है और जलस्तर बढ़ जाता है।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस अवधि में किए गए कृत्रिम झील के सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएं।
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