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धामी सरकार ने दिया महिलाओ क़ो तोहफा, सरकारी नौकरियों में अब मिलेगा 30% आरक्षण 

धामी सरकार ने दिया महिलाओ क़ो तोहफा, सरकारी नौकरियों में अब मिलेगा 30% आरक्षण 

रेनबो न्यूज़ * 30 नवंबर  2022

उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश की महिलाओं को आरक्षण का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार ने मंगलवार को सदन में यह विधेयक पेश किया। बुधवार को सरकार इस विधेयक को पारित करवा कर राज्यपाल को भेज देगी।

उत्तराखंड में अभी तक महिलाओं को मात्र एक शासनादेश के आधार पर ही 30 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा था। अगस्त महीने में बाहरी राज्य की अभ्यर्थियों के कारण हाई कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा प्री परीक्षा में राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। जिस पर हरियाणा और अन्य राज्यों की महिलाओं ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।

हाई कोर्ट ने राज्य की महिलाओं को मिल रहे क्षेतिज आरक्षण पर 24 अगस्त 2022 को रोक लगा दिया था। कोर्ट के इस फैसले को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण को यथावत रखने का आदेश दिया था, जिससे राज्य की महिलाओं ने भी राहत की सांस ली। इस आदेश के आने के बाद से महिला अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ मिलने लगा था।

अब सरकार ने इस विधेयक को महिला आरक्षण कानून का रूप देने की ओर कदम बढ़ाया है। ताकि भविष्य में महिला अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वर्ष 2001 में तत्कालीन स्वामी नित्यानंद सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 20 फीसदी आरक्षण देना शुरू किया था। इसको एनडी तिवारी सरकार ने बढ़ा कर 30 फीसदी कर दिया था।

उसके बाद से इसी जीओ के आधार पर महिलाओं को राज्य में आरक्षण की सुविधा मिल रही है। अब यह विधेयक पटल पर पारित हो जाता है तो महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ बिना कोई पेंच फंसे मिलता रहेगा।

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