राजस्थान में बाल विवाह को रजिस्टर करने वाला विधेयक पारित, BJP ने इसे कहा- काला कानून

राजस्थान में बाल विवाह को रजिस्टर करने वाला विधेयक पारित, BJP ने इसे कहा- काला कानून

Rainbow News India * 18 September

Jaipur: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया. इस विधेयक को कानून (Law) में बदलकर सरकार ने साल 2009 के मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट (Marriage Registration Act) में संशोधन कर दिए. इस एक्ट में किए गए संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शादी की उम्र से पहले विवाह करने वाले वर-वधू की शादी को भी अब रजिस्टर कराना जरूरी होगा. यानि 18 से कम उम्र की लड़की और 21 से कम के लड़के की शादी को भी रजिस्टर कराना जरूरी होगा. इसके साथ ही शादी रजिस्ट्रेशन से पहले अगर पति-पत्नी में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद भी उनके परिवार के लोग या  व्यस्क संतान उनकी शादी को रजिस्टर करा सकेंगे.

बिल के पारित होने को लेकर राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी का कहना है कि इस विधेयक के बाद बाल विवाह वैध हो जाएंगे, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दे को तोड़ मरोड़कर प्रेस कर रही है।

विपक्ष ने बताया काला कानून

विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर और बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने संशोधन विधेयक को ‘काला कानून’कहा है और कहा कि यह विधेयक बाल विवाह की अनुमति देता है। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंच गए, लेकिन ध्वनिमत से विधेयक पारित कर दिया गया। मत विभाजन की मांग स्वीकार नहीं किए जाने पर भाजपा सदस्यों ने बहिर्गमन किया और इसे ‘काला कानून’ करार दिया है।

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