18 मई 2018 को हरिद्वार के खानपुर में स्वजनों को विरुद्ध जाकर शादी करने के पर दो सगे भाईयों कुलदीप व अरूण और ममेरे भाई राहुल ने अपनी बहन प्रीति की मामा के घर ग्राम अवधिपुर जाकर कृल्हाड़ी व फावड़े से काटकर नृशंस हत्या कर दी थी। जिस सम्बन्ध में मृतका के पति बृजमोहन की तहरीर पर थाना खानपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन समय में थानाध्यक्ष खानपुर के पद पर तैनात उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर द्वारा की गयी थी।
उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर द्वारा त्वरित गति से विवेचना करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 13 अगस्त 2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रषित कर दिया गया।
उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों, समय पर प्रस्तुत किये गये गवाहों, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं ठोस पैरवी के अधार पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्सर, हरिद्वार द्वारा अभियुक्त कुलदीप, अरूण व राहुल को धारा 302 भादवि के Rarest of Rare श्रेणी के अपराध के लिए मृत्युदंड एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर को उत्कृष्ट विवेचना किये जाने के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु वर्ष 2023 के लिए ’’केन्द्रीय गृहमंत्री पदक’’ से सम्मानित किये जाने की घोषणा की गयी है। श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी