Top Banner
क्लाउड किचन ऑपरेटरों पर कसा शिकंजा, 15 सितंबर तक पंजीकरण अनिवार्य

क्लाउड किचन ऑपरेटरों पर कसा शिकंजा, 15 सितंबर तक पंजीकरण अनिवार्य

खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे क्लाउड किचन ऑपरेटरों पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी ऑपरेटरों को 15 सितंबर तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में कई क्लाउड किचन बिना पंजीकरण और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित हो रहे हैं। यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए, सभी क्लाउड किचन ऑपरेटरों को पंजीकरण कराने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि क्लाउड किचन के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार की गई है, जिसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए ऑपरेटरों को रसोई परिचालन पते का वैध प्रमाण, फूड हैंडलर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेयजल प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। 15 सितंबर के बाद पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

क्लाउड किचन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही स्वच्छता और गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। विभाग इस पर नजर रखेगा और पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

Please share the Post to: