देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का ऐलान किया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों के डीए को 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी प्रतिमाह कर दिया गया है। इस वृद्धि का लाभ एक जुलाई 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मिलेगा और 1 अक्टूबर 2024 से यह भत्ता नियमित वेतन का हिस्सा बन जाएगा।
सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के डीए का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यह बढ़ा हुआ डीए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के अराजपत्रित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। बोनस की गणना भारत सरकार के आदेश के अनुसार 30 दिनों के लिए की जाएगी, जिसमें अधिकतम राशि 7,000 रुपये तक होगी। इस लाभ का पात्रता उन कर्मचारियों को मिलेगी जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने लगातार छह महीने की सेवा पूरी की है।
आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 240 दिन कार्य किया है, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे। ऐसे कर्मचारियों को 1,184 रुपये का बोनस दिया जाएगा। हालांकि, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए गए कर्मचारी इस बोनस के पात्र नहीं होंगे, लेकिन निलंबन के बाद बहाल किए गए कर्मचारी इस लाभ का हिस्सा बन सकते हैं।
सरकार की इस घोषणा से राज्य के कर्मचारियों में प्रसन्नता की लहर है और यह कदम महंगाई के बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक साबित होगा।