देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम माह में बजट खर्च के दबाव को देखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की तिथि 25 मार्च तक बढ़ा दी है। साथ ही, ई-कुबेर प्रणाली के अंतर्गत 30 मार्च (रविवार) को कार्य दिवस घोषित किया गया है। सरकार ने ई-पेमेंट फाइलें 31 मार्च को रात 12 बजे तक स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
वित्त सचिव ने जारी किए निर्देश
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कोषागारों में समस्त देयकों की ऑनलाइन स्वीकृति की अंतिम तिथि 27 मार्च तक बढ़ा दी गई है। देयकों की जांच का कार्य 28 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
बिल भुगतान के लिए 31 मार्च तक का समय
सरकार ने सभी विभागों को 31 मार्च तक कोषागार से चेक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। यदि समय पर आहरण नहीं किया गया और धनराशि लैप्स हो गई, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
पार्किंग फंड और बैंक ड्राफ्ट पर रोक
वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि कोई भी विभाग पार्किंग फंड के लिए धनराशि नहीं रख सकेगा और न ही कार्य की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखेगा। ऐसा करने पर **वित्तीय अनुशासनहीन