देहरादून/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया गया है। अब ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रही सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगेगी। बिल में प्रावधान किया गया है कि दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
करोड़पति बनने का सपना अब खत्म
केंद्र सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां करोड़पति बनने का झांसा देकर युवाओं और आम लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद करवा रही थीं। कई बार इनकी वजह से लोग कर्ज में डूब गए और आत्महत्या जैसे कदम तक उठा बैठे। बिल का मकसद ऐसे मनी गेम्स और उनके विज्ञापनों पर रोक लगाना है ताकि लोग सुरक्षित रहें।
कौन-कौन से ऐप्स पर असर पड़ेगा
इस बिल के बाद Dream11, MPL (Mobile Premier League), My11Circle, Howzat, SG11 Fantasy, WinZO, Games24x7, Junglee Games, PokerBaazi, Rummy, Gameskraft, Ludo जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, फिलहाल यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बनेगा।
क्या सिर्फ खेलने वालों को भी सजा होगी?
बिल में साफ किया गया है कि सिर्फ गेम खेलने वालों को सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों को कानून के तहत पीड़ित माना जाएगा। सजा केवल उन कंपनियों और व्यक्तियों को होगी जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं जिनमें पैसों का लेनदेन होता है।
सरकार की मंशा
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार चाहती है कि भारत में ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री का सही और स्वस्थ विकास हो। लेकिन पैसों के खेल और जुए को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल लागू होने के बाद सरकार इसके लिए नए नियम भी बनाएगी।