सीएम धामी ने पूरा किया वायदा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

सीएम धामी ने पूरा किया वायदा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए अग्निवीरों के लिए आरक्षण नियमावली जारी कर दी है। सीएम धामी ने अपने वादे को निभाते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से “सेवामुक्त अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025” को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर यह व्यवस्था लागू होगी।

इस नियमावली के अंतर्गत पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा –
“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर संभव सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”