टिहरी। होली पर्व के दिन गंगा में राफ्टिंग गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। पर्यटकों की संभावित भारी भीड़ और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 मार्च को राफ्टिंग संचालन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। टिहरी जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिल्डियाल ने आदेश जारी कर सभी राफ्टिंग ऑपरेटरों को स्पष्ट किया है कि किसी भी नाव, फ्लोट या राफ्ट को गंगा में उतारने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी होली पर शिवपुरी, तपोवन, मुनिकीरेती, ब्यासी और कौड़ियाला जैसे राफ्टिंग ज़ोन में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। पुलिस रिपोर्ट में होली के दौरान नशे में धुत पर्यटकों द्वारा जोखिम भरी गतिविधियों की आशंका जताई गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
एसडीएम ने कहा कि गंगा में राफ्टिंग एक एडवेंचर गतिविधि है, जिसमें मौसम, पानी का प्रवाह और पर्यटकों का व्यवहार अहम भूमिका निभाते हैं। अनियंत्रित भीड़ और नशे की स्थिति को देखते हुए 4 मार्च को राफ्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राफ्टिंग कारोबार से जुड़े सभी लोगों को आदेश की जानकारी दे दी गई है। पर्व के बाद राफ्टिंग गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी।