RTO ऑफिस में फायरिंग करने वाला अधिकारी सस्पेंड

RTO ऑफिस में फायरिंग करने वाला अधिकारी सस्पेंड

हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग करने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, महेंद्र सिंह नेगी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के 1 सितंबर को शस्त्र लेकर कार्यालय पहुंचे थे। शाम करीब 3:40 बजे उन्होंने कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया। कार्यालय परिसर में हुई फायरिंग से वहां मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। इस घटना के कारण सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ।

परिवहन विभाग ने इस घटना को गंभीर कृत्य मानते हुए उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) और (2) का उल्लंघन माना है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आरोप सिद्ध होने की स्थिति में उनके खिलाफ बड़ी शास्ति दी जा सकती है।
इसी आधार पर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के नियम 4 (1) के तहत महेंद्र सिंह नेगी को निलंबित किया गया है। परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन की ओर से 2 सितंबर को जारी आदेश के बाद निलंबन की कार्रवाई प्रभावी हुई।

निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह निलंबन अवधि में किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।
विभाग की इस कार्रवाई के बाद RTO कार्यालय में हुई फायरिंग की घटना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी मामला गंभीरता से लिया जा रहा है।