देहरादून। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में इस साल होने वाली शिक्षकों की 3,604 पदों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नहीं रखे जाएंगे। इस बारें में शिक्षा मंत्री डाॅ० धन सिंह रावत ने कहा, इसके लिए बेसिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 2019 में संशोधन कर बीएड को हटाया जाएगा। उन्होंने बताया सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) करने वाले ही भर्ती हो सकेंगे।
प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में वर्ष 2018-19 में सहायक अध्यापक के 361 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उस दौरान 345 पदों पर ही भर्ती हो पाई। इसके बाद 2020-21 में 2287 पदों के सापेक्ष मात्र 1504 पदों को ही भरा जा सका।
पूर्व में बीएड अभ्यर्थी भी नियुक्ति पा चुके
शिक्षक भर्ती के 1,250 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को रखा जाए या नहीं इसके लिए विभाग की ओर से न्याय विभाग से सुझाव मांगा गया है। विभाग की ओर ये यह भी कहा गया कि पूर्व में कुछ बीएड अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पा चुके हैं।
मेरिट के आधार पर होगी भर्ती
शिक्षा मंत्री डाॅ० रावत ने बताया – प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से दो साल का कोर्स पूरा करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की पूर्व की तरह मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। भर्ती का पैटर्न नहीं बदलेगा।
Related posts:
- नौकरी: UKSSSC भर्ती २०२१ – समूह ग के 434 विभिन्न पदों पर भर्ती, 06 जुलाई 2021 आवेदन शुरू
- पुलिस भर्ती क़ो लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया नया Update
- उत्तराखंड: पहली बार विभागीय भर्ती से शिक्षक बनेंगे सीधे प्रधानाचार्य
- संस्कृत प्रोत्साहन समिति ने की संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा
- कैरियर काउंसिलिंग प्रकोष्ठ द्वारा CTET एवं UTET प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन
- देहरादून के फर्जी शिक्षक को विभाग ने किया निलंबित