उत्तराखंड में पहली एडमिशन को लेकर राहत भरी खबर है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग छह साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन की रियायत देने जा रहा है। विभाग के इस प्रस्ताव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दे दी। हालांकि चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जा रही है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसारपिछले साल 14 अगस्त 2023 को राज्य सरकार ने केंद्र के मानको के अनुसार कक्षावार आयु सीमा तय कर दी थी। इसके अनुसार पहली कक्षा में एडमिशन तभी मिलेगा, जब एक अप्रैल को छात्र- छात्रा की आयु छह साल पूरी हो चुकी होगी। इस नियम से बड़ी संख्या में छात्रों के एडमिशन पर संकट आ गया। प्रदेश में कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह साल होने के नियम से अभिभावकों के सामने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना बड़ी चुनौती बन गया।
इस नियम के चलते प्रवेश नहीं मिलने पर ऐसे अभिभावक बच्चों के साथ स्कूल से मायूस होकर लौटने को मजबूर थे।उन्होंने नियम में राहत देने की मांग की थी। जिसपर शिक्षा विभाग ने रियायत देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। जिसे बताया जा रहा है कि सीएम ने मंजूरी दे दी है। वहीं इस व्यवस्था के लागू होने से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा का कम आयु में पास कर चुके छात्रों के साथ वर्तमान शैक्षिक सत्र में छह साल की आयु की बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसे छात्र-छात्राओं को पहली कक्षा में छह साल की आयु पूरी करने के मानक से रियायत मिल जाएगी।