उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान से दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हरबर्टपुर नगरपालिका चेयरमैन सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।
जाति प्रमाण पत्र के विवाद में फंसी यामिनी रोहिला
सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए यामिनी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। यह मामला जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ था, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी ने पहले ही आपत्ति जताई थी।
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले आए इस फैसले ने राजनैतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब हरबर्टपुर नगरपालिका की चेयरमैन सीट पर कांग्रेस को नया उम्मीदवार खड़ा करने का मौका भी नहीं मिलेगा।
मतदान 2 दिन बाद
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान दो दिन बाद होना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर कांग्रेस की रणनीति और अन्य राजनीतिक दलों की तैयारियों पर पड़ सकता है।