देहरादून, 26 मई 2025 – सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंचायत विभाग एवं शिक्षा विभाग के दो लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उधमसिंहनगर जनपद के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित कर दिया गया है।
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना छिपाने और अधिनियम का पालन न करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। सितारगंज ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों – देवीपुरा, डियोड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना, बलखेड़ा और सिद्धानवदिया – में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी वर्ष 2019 से मांगी गई थी।
सूचना मांगने वाले निवासी निखिलेश घरामी को एक वर्ष तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर सूचना रोकी और ग्राम प्रधानों ने भी पुष्टि की कि अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास ही हैं।
आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को मीनू आर्य को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस मामले ने पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत को एक बार फिर उजागर कर दिया है।