उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद शासन ने मंगलवार को दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 55 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 53 फीसदी था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ:
बढ़े हुए डीए का लाभ उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले सभी राजकीय कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, कार्य प्रभावित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों को मिलेगा।
न्यायिक और आयोग कर्मियों के लिए अलग आदेश:
हालांकि यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
एरियर का होगा नकद भुगतान:
सरकार ने यह भी साफ किया है कि एक जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों में उत्साह का माहौल है। सभी ने धामी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।