उत्तराखंड: 5 साल से अधिक सम्बद्धता वाले कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त करने संबंधी आदेश जारी

उत्तराखंड: 5 साल से अधिक सम्बद्धता वाले कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त करने संबंधी आदेश जारी

देहरादूनः वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01 अप्रैल 2025 के संदर्भ में राज्य सरकार ने बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण एवं सम्बद्धता को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे कई कार्मिक, जो 05 वर्ष से अधिक समय से अन्य विभागों अथवा कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

मुख्य बिंदु :

  • सभी कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर अपने मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
  • संबंधित विभागों को इसकी सूचना शासन को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
  • 05 वर्ष से अधिक अवधि की सभी सम्बद्धताओं को भी तत्काल समाप्त कर दिया गया है।
  • शासन ने निर्देश दिया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि शासन द्वारा समय-समय पर सम्बद्धता समाप्त करने एवं कार्यहित में नई सम्बद्धता की अनुमति देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। लेकिन अब पांच वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति या सम्बद्धता पर कार्यरत सभी कार्मिकों को उनके मूल तैनाती स्थल पर लौटना अनिवार्य कर दिया गया है।