अलर्ट: सांसद बंसल के नाम से फ़र्ज़ी पेज बनाकर धोखाधड़ी! सावधानियाँ पढ़ें

अलर्ट: सांसद बंसल के नाम से फ़र्ज़ी पेज बनाकर धोखाधड़ी! सावधानियाँ पढ़ें

मुकदमा दर्ज सांसद नरेश बंसल के नाम पर लिंकडिन पर फर्जी इंटर्नशिप पेज बनाकर धोखाधड़ी

उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नाम पर सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी पेज बनाकर इंटर्नशिप और टिकट देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

सांसद के निजी सचिव डॉ. कमल किशोर ने स्पष्ट किया है कि सांसद के कार्यालय में ऐसा कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ी पेज से न केवल सांसद की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आमजन से भी धोखाधड़ी हो रही है।

साइबर सुरक्षा के लिए ज़रूरी टिप्स (Cyber Safety Tips)

साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच खुद को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं:

1. ऑफ़िशियल सोर्स की जाँच करें (Verify Official Source)
  • हमेशा जाँचें: किसी भी सरकारी या प्रतिष्ठित व्यक्ति/संस्थान के ऑफ़र या इंटर्नशिप की जानकारी हमेशा उनकी आधिकारिक वेबसाइट या सत्यापित (Verified) सोशल मीडिया हैंडल (ब्लू टिक देखकर) से ही लें।

  • सीधे संपर्क करें: यदि संदेह हो, तो ऑफ़र देने वाले ऑफ़िस के आधिकारिक संपर्क नंबर पर कॉल करके सीधे पुष्टि करें।

2. निजी जानकारी साझा न करें (Never Share Personal Data)
  • OTP/PIN/Password: किसी भी परिस्थिति में अपना ओटीपी (OTP), पासवर्ड, या बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें। सरकारी संस्थान या सांसद का कार्यालय कभी भी फोन पर ये जानकारी नहीं माँगता।

  • अज्ञात लिंक: अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक न करें, खासकर वे लिंक जो आपसे पैसे या व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं।

3. ‘बहुत अच्छे’ ऑफ़र से बचें (Beware of ‘Too Good To Be True’ Offers)
  • अवास्तविक लाभ: यदि कोई इंटर्नशिप, नौकरी, या पुरस्कार बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा लाभ देने का वादा कर रहा हो, तो वह धोखाधड़ी हो सकता है।

  • रजिस्ट्रेशन फीस: किसी भी प्रतिष्ठित इंटर्नशिप के लिए अक्सर बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन या प्रॉसेसिंग फीस नहीं माँगी जाती। फीस माँगने पर सतर्क हो जाएँ।

4. तुरंत रिपोर्ट करें (Report Immediately)
  • यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है या आपको कोई फ़र्ज़ी पेज दिखता है, तो तुरंत साइबर अपराध पोर्टल (cybercrime.gov.in) या अपनी स्थानीय पुलिस को सूचित करें।