उत्तराखंड में तीन निकायों के चुनाव का ऐलान, अधिसूचना जारी होते ही लागू हुई आचार संहिता

उत्तराखंड में तीन निकायों के चुनाव का ऐलान, अधिसूचना जारी होते ही लागू हुई आचार संहिता

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले के तीन निकाय क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इन निकायों में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।

नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर में जुलाई 2025 के निकाय चुनाव के दौरान आरक्षण और परिसीमन से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध न होने के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। अब आयोग ने यहां अध्यक्ष पद और 7 वार्ड सदस्यों के चुनाव की घोषणा की है। अध्यक्ष पद अनारक्षित रखा गया है।

वहीं ऊधम सिंह नगर के गढ़ीनेगी और चंपावत के पाटी क्षेत्र में पहली बार निकाय चुनाव कराए जाएंगे। हाल ही में दोनों क्षेत्रों को नगर पंचायत का दर्जा मिला था। गढ़ीनेगी में अध्यक्ष और 7 वार्ड सदस्य जबकि पाटी में अध्यक्ष और 4 वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव होगा। पाटी नगर पंचायत का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

आयोग के अनुसार तीनों निकायों के कुल 18 वार्डों के लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में कुल 10,251 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 5,405 पुरुष और 4,846 महिला मतदाता शामिल हैं।

चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये और सदस्य पद के लिए 80 हजार रुपये खर्च किए जा सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये और सदस्य के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

चुनाव कार्यक्रम के तहत 27 और 29 मई को नामांकन होंगे, 30 मई को जांच, 31 मई को नाम वापसी और 1 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 9 जून 2026 को होगा, जबकि मतगणना 11 जून 2026 से शुरू की जाएगी।