देहरादून, 2 अक्टूबर 2026: उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के लिए शासन की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश के तहत 12 नवंबर 2018 तक उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और भत्ते का लाभ तत्काल प्रभाव से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं, 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच तैनात कर्मचारियों को यह लाभ 1 अप्रैल 2027 से मिलेगा।
शासनादेश में कर्मचारियों की तैनाती की निर्धारित तिथियों के आधार पर न्यूनतम वेतन और भत्ते के लाभ को अलग-अलग चरणों में लागू करने की व्यवस्था की गई है। इससे लंबे समय से न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे उपनल कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
दो श्रेणियों में लागू होगा लाभ
शासन के आदेश के अनुसार 12 नवंबर 2018 तक उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और भत्ते का लाभ तत्काल दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक तैनात कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और भत्ते का लाभ 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा।
शासनादेश में पात्र कर्मचारियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने और संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपनल कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा संबंधी सुविधाओं को लेकर मांग उठाते रहे हैं। शासनादेश जारी होने के बाद अब अलग-अलग अवधि में तैनात कर्मचारियों को निर्धारित तिथि के अनुसार इसका लाभ मिल सकेगा।