देहरादून, 2 अक्टूबर 2026: उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। विभाग के सभी कार्यालयों में प्रवेश व्यवस्था, CCTV निगरानी और प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में पैनिक बटन समेत सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं।
लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गृह विभाग उत्तराखंड शासन के 25 फरवरी 2026 के पत्र में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को विभाग के सभी कार्यालयों में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य कार्यालयों में प्रवेश को नियंत्रित करने और अधिकारियों-कर्मचारियों की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करना है।
बिना वैध पहचान पत्र प्रवेश पर रोक
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका या इलेक्ट्रॉनिक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम रखा जाएगा। बाहरी व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
आगंतुक का नाम, पता या मोबाइल नंबर, कार्यालय में आने और जाने का समय तथा वह किस अधिकारी से मिलने आया है, इसका रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। किसी अधिकारी के कक्ष में एक समय में दो से अधिक आगंतुकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
90 दिन की रिकॉर्डिंग वाला CCTV
सभी कार्यालयों में HD CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इनमें कम से कम 90 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की क्षमता होगी। इसके अलावा कार्यालयों में DFMD यानी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने की व्यवस्था भी की गई है।
प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में पैनिक बटन लगाया जाएगा। किसी आपात स्थिति या सुरक्षा संबंधी खतरे में इसके माध्यम से तत्काल मदद की सूचना दी जा सकेगी।
नारेबाजी और आपत्तिजनक वस्तुओं पर रोक
SOP के तहत कार्यालय परिसर में मादक पदार्थों पर रोक रहेगी। शोर-शराबा, नारेबाजी और अमर्यादित व्यवहार भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्य में बाधा डालने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज किए जाने का प्रावधान है।
कार्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थ, स्याही, लाठी-डंडा, हथियार या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने पर भी रोक रहेगी। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद परिसर में प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है।
हर कार्यालय में सुरक्षा नोडल अधिकारी
प्रत्येक कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। किसी सुरक्षा संबंधी घटना की जानकारी तत्काल नोडल अधिकारी को देनी होगी और घटना का विवरण अलग से घटना पंजिका में दर्ज किया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत PWD कार्यालयों में आगंतुकों की पहचान और आवाजाही का रिकॉर्ड रखने के साथ CCTV, DFMD और पैनिक बटन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है।