अमेज़न पर ₹1 लाख का जुर्माना, ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम पर मिठाई बेचने का मामला

अमेज़न पर ₹1 लाख का जुर्माना, ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम पर मिठाई बेचने का मामला

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स कंपनी Amazon Seller Services पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर साधारण मिठाइयों को ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेचने और भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में की गई है।


CCPA की जांच में सामने आया कि इन उत्पादों को राम मंदिर ट्रस्ट की किसी आधिकारिक मंजूरी या प्रामाणिकता के बिना प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा था। नियामक ने इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला कृत्य माना।

₹25 लाख से ज्यादा की हुई बिक्री
मामला जनवरी 2024 में सामने आया था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने 19 जनवरी 2024 को अमेज़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि प्लेटफॉर्म पर चार प्रकार की मिठाइयों को राम मंदिर का प्रसाद बताकर ₹299 से ₹385 की कीमत में बेचा जा रहा था।
जांच के दौरान सामने आया कि इन उत्पादों की कुल सकल बिक्री ₹25,26,309 रही। इसमें अमेज़न का सेवा शुल्क के रूप में करीब ₹15,165 का हिस्सा बताया गया।

‘सिर्फ इंटरमीडियरी’ वाली दलील नहीं मानी
अमेज़न ने अपने बचाव में कहा कि वह केवल एक ऑनलाइन इंटरमीडियरी है और आईटी एक्ट के तहत उसे सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि, CCPA ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने कहा कि आईटी एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण कानून अलग-अलग हैं और प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी तीसरे पक्ष के सेलर पर नहीं डाल सकता।

धार्मिक स्थलों के प्रसाद की बिक्री पर भी सख्ती
CCPA ने अमेज़न को भविष्य में बिना प्रामाणिक दस्तावेज और संबंधित ट्रस्ट/संस्था की लिखित अनुमति के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़े प्रसाद या भोग की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया है।
इनमें राम जन्मभूमि, तिरुपति देवस्थानम, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ मंदिर समेत प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। साथ ही सेलर की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं को बिना लॉगिन के शिकायत दर्ज करने की सुविधा देने के भी निर्देश दिए गए हैं।