रेनबो न्यूज़ इंडिया * 29 जनवरी 2022
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है।ट्राई ने दो महीने के भीतर कंपनियों को ये राहत देने के लिए कहा है।दूरसंचार कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा।
मौजूदा समय में टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रीपेड रीचार्ज प्लान प्रदान करती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 मासिक रीचार्ज कराने होते हैं।
ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा, प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा। ट्राई के इस निर्देश से एक साल के दौरान ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले रीचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और इस तरह ग्राहकों को पैसों की भी बचत होगी।
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