बांग्लादेश: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश

बांग्लादेश: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ढाका की एक अदालत ने उनके धान मंडी स्थित आवास ‘सुधासदन’ और उनके परिवार के सदस्यों की कुछ अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने उनके परिवार से संबंधित 124 बैंक खातों को भी फ्रीज करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के आवेदन पर जारी किया गया है। शेख हसीना के पति, दिवंगत परमाणु वैज्ञानिक एमए वाजेद मिया, का उपनाम ‘सुधा मिया’ था, और उनके आवास ‘सुधासदन’ का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। जब्त की गई संपत्तियों में शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना, और उनकी बेटियों ट्यूलिप सिद्दीकी और रादवान मुजीब सिद्दीकी की संपत्तियां भी शामिल हैं। 

वर्तमान में, शेख हसीना भारत में निर्वासन में हैं। पिछले साल छात्रों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद, 5 अगस्त को उनकी 16 वर्षों से सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था। इसके बाद, 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया। 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि विश्व निकाय ने बांग्लादेश की सेना को चेतावनी दी थी कि यदि वे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल होते हैं, तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इन घटनाओं के बीच, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के समक्ष शेख हसीना द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही कथित झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश ने भारत से अनुरोध किया है कि वह हसीना को भारत में रहते हुए इस तरह के भड़काऊ बयान देने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए।

यह घटनाक्रम बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

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