सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

देहरादून: औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई और सिडकुल में श्रमिकों के प्रदर्शन और पथराव की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।


अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा हथियार, लाठी-डंडे या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।


बताया जा रहा है कि सेलाकुई स्थित लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मेडिकोज में श्रमिक पिछले कई दिनों से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कुछ स्थानों पर पथराव और तनाव की घटनाएं भी सामने आई थीं।

पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ बाहरी तत्व श्रमिकों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए धारा 163 लागू की है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।