Vande Mataram Bill : ‘वंदे मातरम’ बिल क्या है ? इससे क्या बदलेगा

Vande Mataram Bill : ‘वंदे मातरम’ बिल क्या है ? इससे क्या बदलेगा

केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के दौरान ‘वंदे मातरम विधेयक’ राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। यदि यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो ‘वंदे मातरम’ को भी राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के समान कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी।

सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून में संशोधन कर ‘वंदे मातरम’ को भी कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ का अपमान करना या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय अपराध है। अब सरकार यही प्रावधान राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ पर भी लागू करना चाहती है।

अपमान करने पर क्या होगी सजा?

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ‘वंदे मातरम’ का अपमान करता है, इसके गायन में बाधा डालता है या कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान हो सकता है।

कानून कब लागू होगा?

यह विधेयक तभी कानून बनेगा, जब इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होगी। इसके बाद ‘वंदे मातरम’ भी राष्ट्रीय गान, तिरंगे और अन्य संरक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह कानूनी सुरक्षा के दायरे में आ जाएगा।

पहले क्या हुआ था?

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर कहा था कि जिन सरकारी कार्यक्रमों में ‘जन गण मन’ गाया जाए, वहां उससे पहले ‘वंदे मातरम’ का गायन भी सुनिश्चित किया जाए। अब इसी दिशा में सरकार संसद के मानसून सत्र में यह विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।