बेटियों को मिला अधिकार: लड़कियां भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा, 5 सितंबर को NDA का एग्‍जाम

बेटियों को मिला अधिकार: लड़कियां भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा, 5 सितंबर को NDA का एग्‍जाम

रेनबो न्यूज़ इंडिया * 18 अगस्त 2021

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को सेना को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय “लिंग भेदभाव” पर आधारित है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

महिलाओं को ग्रेजुएशन के बाद ही सेना में आने की अनुमति है। उनके लिए न्यूनतम आयु भी 21 साल रखी गई है। जबकि लड़कों को 12वीं के बाद ही एनडीए में शामिल होने दिया जाता है।

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