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उत्तराखंड: महिलाओं के लिए रात 9 से सुबह 6 बजे तक काम की अनुमति, सुरक्षा के कड़े नियम लागू

उत्तराखंड: महिलाओं के लिए रात 9 से सुबह 6 बजे तक काम की अनुमति, सुरक्षा के कड़े नियम लागू

उत्तराखंड सरकार ने महिला सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दे दी है। श्रम विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार, अब महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी।
हालांकि, इसके लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं।

नाइट शिफ्ट के लिए महिला की लिखित सहमति अनिवार्य

किसी भी महिला कर्मचारी को मजबूर नहीं किया जा सकेगा। नाइट शिफ्ट में काम तभी कराया जाएगा जब महिला लिखित सहमति दे।

नियोक्ता को देनी होगी पुलिस व श्रम अधिकारी को सूचना

नाइट शिफ्ट शुरू करने से पहले नियोक्ता को:

  • संबंधित श्रम अधिकारी,
  • और स्थानीय थाना प्रभारी
    को सूचित करना अनिवार्य होगा।

अनिवार्य पिक-अप–ड्रॉप व GPS वाली गाड़ी

महिला कर्मचारियों के लिए:

  • पिक-अप और ड्रॉप सुविधा,
  • वाहनों में GPS व पैनिक बटन,
  • पुलिस हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन
    जरूरी होगा।

ड्राइवर और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन

महिलाओं को ले जाने वाले ड्राइवर और परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण और POSH Act का पालन

नियोक्ता को कार्यस्थल पर:

  • सुरक्षित माहौल,
  • शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल,
  • और POSH Act 2013 का पालन
    सुनिश्चित करना होगा।
    साथ ही हर एंट्री–एग्जिट पॉइंट पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा।

अधिसूचना श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने जारी की

सरकार के अनुसार यह कदम महिलाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।