रेनबो न्यूज़ इंडिया* 19 नवंबर 2021
हापुड़/उतर प्रदेश: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम श्वेता दीक्षित ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने जुर्माना में से 80 प्रतिशत धनराशि और पुर्नवास के लिए पीड़िता को एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाना बाबूगढ़ में 7 नवंबर 2015 को दी गई शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय भांजी शौच करने के लिए जा रही थी तभी गांव मतनौरा निवासी रवि उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
अदालत ने रवि को 20 साल सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को दो साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
Related posts:
- अच्छा बर्ताव करने वाले किडनैपर को नहीं दे सकते उम्र कैद की सजा: सुप्रीम कोर्ट
- किसान परिवार के न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमण होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश
- 17 साल की लड़की ने यूट्यूब चैनल देखकर बच्चे को दिया जन्म
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मतदाता जागरूकता के लिये (वोटर अवेयरनेस वैन) को किया रवाना।
- मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, वसूला लाखों रुपये का जुर्माना
- किसान-हितैषी निर्णय, सरकार द्वारा खाद सब्सिडी 140% बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला