देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तीन बच्चों वाले नियम में ढील दे दी है। अब ऐसे माता-पिता जिनके तीन बच्चे हैं, वे भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, बशर्ते कि उनका तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 या उससे पहले पैदा हुआ हो।
सरकार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो बीते वर्षों में इस नियम के चलते चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे।
पहले सख्त था नियम
पंचायत चुनावों के दौरान वर्ष 2019 में उत्तराखंड सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता था जिनके तीनों बच्चे 2019 से पहले पैदा हुए थे। इससे काफी संख्या में लोगों की उम्मीदें टूट गई थीं। विरोध भी हुआ और कई लोगों ने बाहर से उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़वाया।
अब मिली राहत
लंबे समय से नियम में बदलाव की मांग की जा रही थी। अब जाकर सरकार ने इसे शिथिल कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल उन माता-पिता पर लागू होगा जिनके तीन में से तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 या उसके बाद जन्मा है। बाकी सभी को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति होगी।
अध्यादेश के जरिये किया संशोधन
सरकार ने इस संशोधन को अध्यादेश के जरिये लागू किया है। अब इस फैसले से पंचायत चुनाव में भाग लेने के इच्छुक हजारों लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।